प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनरेगा के तहत लोक निर्माण विभाग और पंचायती राज विभाग में समान कार्य-समान वेतन की तर्ज पर संविदा पर काम कर रहे कनिष्ठ अभियंताओं को स्थायी अभियंताओं के बराबर वेतन देने की मांग खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि याचियों को दिये जा रहे प्रतिमाह 8 हजार रुपये मानदेय में बढ़ोतरी की जानी चाहिए.
कोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग प्रमुख सचिव को मानदेय बढ़ाने पर विचार करने के लिए नई कमेटी गठित करने का आदेश दिया. अदालत ने कहा कि कमेटी छह हफ्ते में फैसला करे और 8 हफ्ते में कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें. गठित कमेटी की रिपोर्ट पर कोर्ट 27 मई को विचार करेगी. कोर्ट ने प्रमुख सचिव को हाजिर होने का भी आदेश दिया.
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