प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाइन सिटी के निवेशकों के करोड़ों की धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी नसीम ब्रदर्स व अन्य की आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया. अदालत ने कहा है कि देश से भागे अभियुक्त का पासपोर्ट तत्काल निरस्त किया जाए. कोर्ट ने आर्थिक अपराध शाखा के निदेशक को 22 अक्टूबर को तलब किया है और कहा है कि विदेश भागने के दो मुख्य आरोपियों में से एक का ही पासपोर्ट क्यों निरस्त किया गया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 1647 निवेशकों के 237 करोड़ हड़पने वालों के खिलाफ 284 एफआईआर दर्ज कराई गई है. एफआईआर दर्ज होते ही पासपोर्ट क्यों नहीं निरस्त किया गया. अदालत ने हैरानी जताई कि अभियुक्तों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है. एक अधिवक्ता के मार्फत केस में पक्ष भी रखा जा रहा है. किन्तु उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक आर्थिक अपराध शाखा व प्रदेश के डीजीपी को तलब किया था. डीजीपी की अगली तिथि पर हाजिरी माफ कर दी है. किन्तु निदेशक को हाजिर होने का निर्देश दिया है. यह आदेश एक्टिंग चीफ जस्टिस एमएन भंडारी और जस्टिस पीयूष अग्रवाल के खंडपीठ ने श्रीराम राम की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया.