प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चरवा कौशांबी के गो मांस के साथ पकड़े गए नाबालिग मोहम्मद सुफियान की गिरोह बंद कानून के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. अदालत ने राज्य सरकार से याचिका पर छह हफ्ते में जवाब मांगा है. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति रजनीश कुमार की खंडपीठ ने दिया.
याची ने लखनऊ पीठ के फैसले के हवाले से कहा कि नाबालिग लड़कों को बिना ठोस साक्ष्य के गैंगस्टर एक्ट के तहत फंसाने का चलन बन गया है. गो हत्या के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई. याची नाबालिग के पास से बरामदगी दिखाई गई है.