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इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना पालन करें या कोर्ट में हों पेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना संजय सिंघल को अवमानना नोटिस जारी कर आदेश का पालन करने या स्पष्टीकरण के साथ 29 जुलाई 2022 को हाजिर होने का निर्देश दिया है.

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Published : Apr 5, 2022, 7:47 PM IST

प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर पुलिस महानिदेशक स्थापना संजय सिंघल को अवमानना नोटिस जारी कर आदेश का पालन करने या स्पष्टीकरण के साथ 29 जुलाई 2022 को हाजिर होने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा है कि प्रथमदृष्टया अपर महानिदेशक के खिलाफ अवमानना का केस बनता है.

यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने श्रावस्ती की स्थानीय इंटेलिजेंस इकाई में निरीक्षक आनंद कुमार की अवमानना याचिका पर दिया. याचिका पर अधिवक्ता एके सिंह बिसेन ने बहस की. याची का कहना था कि 24 अक्टूबर 1999 के शासनादेश के अनुसार उसका तबादला सिविल पुलिस में किया जाना चाहिए.

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उसने प्रत्यावेदन भी दिया था. हाईकोर्ट ने 14 सितंबर 2021 को याची का प्रत्यावेदन तय करने का निर्देश दिया था. इस आदेश की अवहेलना करने पर ये अवमानना याचिका दायर की गई. कोर्ट ने कहा कि अगर विपक्षी आदेश का पालन कर देते हैं, तो उन्हें हाजिर नहीं होना होगा, केवल अनुपालन का हलफनामा दाखिल करना होगा. इस याचिका पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी.

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