प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडेय के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर पेश होने का आदेश दिया. इन पर एक शिक्षक के बकाये के भुगतान के आदेश की अवहेलना करने का आरोप है. यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने मथुरा स्थित रतनलाल इंटर कॉलेज दौलतपुर से रिटायर सहायक अध्यापक गणेशी लाल शास्त्री की अवमानना याचिका पर दिया.
हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशक को याची के शेष वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया. इसे लेकर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई. इस याचिका पर आदेश के बाद भी शिक्षा निदेशक न तो न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही शपथपत्र दाखिल किया. याची गणेशी लाल को निलंबित कर उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी.