प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व न्यायमूर्ति पूनम श्रीवास्तव के बैंक खाते से पांच लाख रुपए की ठगी के सभी आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि साइबर ठगी के मामले में पैसे की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की होनी चाहिए. यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने नीरज मंडल उर्फ राकेश, तपन मंडल, शूबो शाह उर्फ शुभाजीत व तौसीफ जमा की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए दिया.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बैंक में रुपये जमा करने वाले लोग देश के प्रति ईमानदार हैं. उनके रुपये हर हाल में सुरक्षित रहने चाहिए. गरीब ईमानदार आदमी अपना पैसा बैंक में रखता है. इससे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. कालाबाजारी करने वाले सफेदपोश लोग रुपये तहखाने में रखते हैं, जो देश के विकास में काम नहीं आता.
वो विकास में रोड़ा उत्पन्न करते हैं. बैंक यह कहकर नहीं बच सकते कि उनकी जिम्मेदारी नहीं हैं. पुलिस यह कहकर नहीं बच सकती कि साइबर अपराधी उनकी पहुंच से दूर नक्सली क्षेत्रों में रहते हैं. साइबर अपराध की जवाबदेही तय होनी चाहिए.