प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार अतुल कुमार साही सहायक निबंधक फर्म्स, सोसाइटीज़ और चिट्स महाराजगंज के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया. उनको 5 मई को हाजिर होने का आदेश अदालत ने दिया. कोर्ट ने इससे पहले आदेश का पालन करने का समय देते हुए अनुपालन हलफनामा दाखिल करने या हाजिर होने का आदेश दिया था.
उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया और हाजिर भी नहीं हुए थे. यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने प्रबंध समिति एमएस लारी इस्लामिया जूनियर हाईस्कूल आनन्द नगर, फरेंदा महाराजगंज की अवमानना याचिका पर दिया. याचिका पर अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने बहस की.