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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाराजगंज के सहायक निबंधक के खिलाफ जारी किया वारंट - prayagranj news in hindi

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतुल कुमार साही सहायक निबंधक फर्म्स, सोसाइटीज़ और चिट्स महाराजगंज के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया. अदालत ने उनको 5 मई को हाजिर होने का आदेश दिया.

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maharajganj assistant registrar atul kumar sahi

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Published : Apr 12, 2022, 8:23 PM IST

प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार अतुल कुमार साही सहायक निबंधक फर्म्स, सोसाइटीज़ और चिट्स महाराजगंज के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया. उनको 5 मई को हाजिर होने का आदेश अदालत ने दिया. कोर्ट ने इससे पहले आदेश का पालन करने का समय देते हुए अनुपालन हलफनामा दाखिल करने या हाजिर होने का आदेश दिया था.

उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया और हाजिर भी नहीं हुए थे. यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने प्रबंध समिति एमएस लारी इस्लामिया जूनियर हाईस्कूल आनन्द नगर, फरेंदा महाराजगंज की अवमानना याचिका पर दिया. याचिका पर अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने बहस की.

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कोर्ट ने सहायक निबंधक को कालेज समिति के चुनाव का परीक्षण कर दो माह में निर्णय लेने को कहा था. उसके बाद मान्य प्रबंधक संयुक्त शिक्षा निदेशक से अपने हस्ताक्षर सत्यापित करने की अर्जी दें, जिसे 4 हफ्ते में तय किया जाए. इस आदेश का पालन नहीं किया गया, तो कोर्ट ने एक अवसर दिया था. इस आदेश की अवहेलना करने पर जमानती वारंट जारी किया गया.

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