प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश संजय प्रसाद से शस्त्र लाइसेंस अर्जी तय करने के निर्देश का पालन करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा अदालत ने अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का आदेश भी दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पालन नहीं किया गया तो कोर्ट इस पर गंभीरता से विचार करेगी. कोर्ट ने अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता से इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने का आदेश दिया है. याचिका पर अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.
हाईकोर्ट ने दिया शस्त्र लाइसेंस अर्जी तय करने के आदेश का पालन करने का निर्देश - प्रयागराज न्यूज़
इलाहाबाद हाईकोर्ट (allahabad high court) ने प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश संजय प्रसाद से शस्त्र लाइसेंस अर्जी तय करने के निर्देश का पालन करने और अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
allahabad high court gave instructions to follow order to decide arms license application
यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने मंझनपुर कौशांबी के प्रियांशु मिश्र की अवमानना याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता धनंजय कुमार ने बहस की. इनका कहना है कि याची पर अज्ञात लोगों ने हमला किया था. जीवन की सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस की जिलाधिकारी को अर्जी दी. सुनवाई न होने पर दाखिल याचिका पर कोर्ट ने सरकार को छह माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था. उस आदेश का पालन नहीं किया गया तो यह अवमानना याचिका दायर की गई है.