प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को वाराणसी सीरियल बम धमाके में फांसी की सजा पाए आतंकी वलीउल्लाह की सजा के खिलाफ दाखिल अपील आज मंजूर कर ली. अपील को मंजूर कर जस्टिस मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड को तलब किया. कोर्ट इस केस में चार सप्ताह बाद सुनवाई करेगी.
वाराणसी सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी करार आतंकी वलीउल्लाह ने फांसी की सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी. गाजियाबाद जेल प्रशासन के जरिए दाखिल याचिका में वलीउल्लाह ने अपने को निर्दोष बताया है. उसका दावा है कि उसकी ओर से दिए गए तथ्यों और सुबूतों को नजरअंदाज करके सही फैसला नहीं सुनाया गया. वलीउल्लाह को हाल ही में ट्रायल कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई गई है.
आतंकी वलीउल्लाह ने गाजियाबाद जेल प्रशासन के जरिए दाखिल अपील के मामले में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है. घटना का हवाला देते हुए उसने अपने को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हुए फांसी की सजा को गलत कहा है. आतंकी की सजा के खिलाफ इस अपील पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की उम्मीद है.