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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा, आजाद पार्क से क्यों नहीं हटाया गया अवैध निर्माण

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद पार्क से कब्र और मस्जिद हटाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार से पूछा कि पार्क से अवैध निर्माण अब तक क्यों नहीं हटाया गया. इस मामले में अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

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Published : Jul 20, 2021, 9:18 AM IST

प्रयागराज:इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क से कब्र और मस्जिद हटाने की मांग करने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई को दौरान हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा कि अदालत ने वर्ष 1999 में प्रयागराज शहर के चंद्रशेखर आजाद पार्क से कब्र व मजार सहित अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिया था. उसका पालन अब तक क्यों नहीं किया गया. जवाब दाखिल करने के लिए अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने हाई कोर्ट से दो हफ्ते का समय मांगा.

मनीष गोयल ने अदालत को बताया कि वर्ष 1999 से वर्ष 2006 के बीच के वानिकी विभाग के सरकारी अभिलेख नहीं मिल रहे हैं. इनको तलाशने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने अभिलेख ढूंढने के लिए हाई कोर्ट से समय की मांग की. जितेन्द्र सिंह बिसेन वह अन्य की जनहित याचिका की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान की खंडपीठ ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 9 अगस्त तक का समय दिया. साथ ही अतिक्रमण के आरोपियों को 1999 के हाई कोर्ट और इसकी पुष्टि करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लेकर जवाब दाखिल करने को कहा.

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर वर्ष 1999 में पार्क से अवैध कब्जों को हटाने का आदेश दिया था. इसके पहले 1 जुलाई को हाई कोर्ट ने याचिका पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और राज्य सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया था. याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम समुदाय चंद्रशेखर आजाद पार्क में कृत्रिम कब्रें और मजार बना रहा है.

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