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House Tax OTS Scheme: आगरा के हजारों भवन स्वामियों को योजना लागू होने से मिली राहत

आगरा हाउस टैक्स एकमुश्त समाधान योजना (House Tax OTS Scheme) को योगी सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दी. इस योजना से हजारों गृह स्वामियों को फायदा होगा.

आगरा हाउस टैक्स एकमुश्त समाधान योजना
आगरा हाउस टैक्स एकमुश्त समाधान योजना

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Published : Dec 9, 2021, 9:40 PM IST

आगरा: योगी सरकार ने आगरा के हजारों लोगों को हाउस टैक्स जमा करने में राहत पर मुहर लगा दी. आगरा निगम की ओर से योगी सरकार को आगरा हाउस टैक्स एकमुश्त समाधान योजना (OTS) का प्रस्ताव बनाकर भेजा था. इस प्रस्ताव को योगी सरकार ने स्वीकृति दे दी है. इस ओटीएस व्यवस्था का लाभ उन सभी हजारों गृह स्वामियों को होगा, जो पिछले काफी समय से किसी न किसी वजह से हाउस टैक्स जमा नहीं कर पा रहे थे.

आगरा हाउस टैक्स एकमुश्त समाधान योजना को लेकरअपर मुख्य सचिव का पत्र

भुगतान में देरी के कारण उनके हाउस टैक्स में ब्याज भी लगातार जुड़ रहा था. हाउस टैक्स और ब्याज देने में लोग असमर्थ थे. अब ओटीएस की व्यवस्था लागू होने से शहर की जनता को बड़ी राहत मिलेगी. आगरा महापौर नवीन जैन ने बताया कि नगर निगम की ओर से उत्तर प्रदेश शासन को ओटीएस यानी एकमुश्त समाधान योजना का प्रस्ताव भेजा था. यूपी शासन की ओर से इस बार में आगरा नगर निगम को लिखित आदेश भी भेजा है.

नगर निगम सीमा में रहने वाले बड़ी संख्या में गृह स्वामी हाउस टैक्स में ज्यादा ब्याज होने के कारण हाउस टैक्स जमा करने में असमर्थ थे. ये लोग अक्सर ब्याज माफी के लिए चक्कर लगाते थे. लेकिन तब ऐसा कोई समाधान नहीं था. इसके लिए उन्होंने नगर निगम के माध्यम से प्रयास किया और शासन ने उनकी मांग को स्वीकार किया.


आगरा महापौर नवीन जैन ने बताया कि सभी शहर वासियों को अगवत कराया जा रहा है कि एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) नियत अवधि के लिए लागू की गई है. इसलिए सभी शहरवासी जल्द से जल्द इस योजना का लाभ उठाएं. अपना बकाया हाउस टैक्स जमा कराएं.

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आवासीय सोसाइटी, व्यापारिक-सामाजिक संगठन, बहुमंजिला आवासीय सोसाइटी इत्यादि सभी से यह अपील की है कि यदि वे अपने यहां क्षेत्र में एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाने के लिए शिविर लगवाना चाहते हैं, तो आगरा नगर निगम के अंतर्गत समीप जोनल कार्यालय पर जाकर कर निर्धारण अधिकारी (KNA) से संपर्क कर सकते हैं. उन्हें अपने यहां क्षेत्र में शिविर लगाने के लिए प्रार्थना पत्र देना होगा. प्रार्थना पत्र की एक कॉपी महापौर कैंप कार्यालय कमला नगर में भी जमा करानी होगी.

ओटीएस योजना में छूट पाने वाले भवन के प्रकार

  • समस्त आवासीय भवन.
  • इण्डस्ट्रीयल एरिया में स्थित औद्योगिक इकाइयां.
  • सरकारी और अद्धसरकारी कार्यालय व सार्वजनिक उपक्रम.
  • मॉल व प्लाजा की दुकानों के अतिरिक्त 200 वर्गफुट तक की दुकान (गैर एसी).
  • छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान जो अधिनियम की धारा-177 के खण्ड (ग) के अधीन आच्छादित नहीं है.

यह रहेगी ओटीएस योजना की शर्त

  • सम्पूर्ण बकाया धनराशि का भुगतान नियंत अवधि के भीतर एकमुश्त करना होगा.
  • पूर्व में किए गए भुगतान पर कोई समायोजन नहीं होगा.
  • आईटीआई, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग कॉलेज आदि तकनीकी शैक्षणिक संस्थान कर योग्य है और कर योग्य होने के कारण इस योजना से आच्छादित है.

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