उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / city

अभिनेत्री कंगना रनौत पर देशद्रोह का आरोप, 25 नवंबर को कोर्ट में होगी सुनवाई

आगरा में अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल. प्रार्थना पत्र में कंगना रनौत पर देशद्रोह का आरोप को लेकर मुकदमा दर्ज करने की मांग. 25 नवंबर को अदालत में होगी सुनवाई.

अभिनेत्री कंगना रनौत पर देशद्रोह का आरोप
अभिनेत्री कंगना रनौत पर देशद्रोह का आरोप

By

Published : Nov 23, 2021, 5:26 PM IST

Updated : Nov 23, 2021, 7:26 PM IST

आगरा:एक अधिवक्ता ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ परिवाद दायर किया है. वे कंगना रनौत के भीख में मिली आज़ादी वाले बयान से आहत हैं. उनके अनुसार कंगना देश में अराजकता फैलाने का काम कर रही हैं. कंगना रनौत पर देशद्रोह का आरोप है.

जानकारी देते अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा


कंगना रनौत के "1947 में मिली आजादी को भीख में मिली आजादी" बताने के बयान को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है. कंगना के साथ विपक्ष ने सरकार पर भी हमला बोलना शुरू कर दिया है. अब आगरा के अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने अधिवक्ता बीएस फौजदार के माध्यम से अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दर्ज कराने के लिए प्रार्थनापत्र दाखिल किया है.

अधिवक्ता रमाशंकर का कहना है कि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत राष्ट्रद्रोही हैं. देश को आजादी दिलाने के लिए क्रांतिकारियों ने अपने खून से होली खेली थी. न जाने कितने नौजवान हस्ते-हस्ते देश पर न्योछावर हो गए, लेकिन आज एक अभिनेत्री हमारे उन वीरसपूतों के पुरुषार्थ पर कालिख पोत रही है. ये देश के हर नागरिक को न मंजूर है. इसको लेकर लॉयर्स कॉलोनी निवासी अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने कंगना रनौत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोर्ट में प्रार्थना-पत्र 17 नवंबर को दाखिल किया था. इस पर सुनवाई के लिए सीजेएम 25 नवंबर की तारीख तय की है.

ये भी पढ़ें- UP Election 2022 : अखिलेश यादव के घर पहुंचे जयंत चौधरी, सीटों के बंटवारे पर हो सकता है ऐलान



अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने आरोप लगाया कि उन्होंने देशभक्तों, शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों सहित पूरे राष्ट्र का अपमान किया है. इससे परिवादी व अन्य अधिवक्ताओं आदि की भावनाएं आहत हुई है. उन्होंने केंद्र सरकार पर भी देश का अपमान करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई न करने का आरोप लगाया. अदालत में राष्ट्रद्रोह अधिनियम सहित अन्य आरोप में परिवाद पत्र प्रस्तुत कर तलब करने का आग्रह किया है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

Last Updated : Nov 23, 2021, 7:26 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details