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पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा रोकने के लिए डीजीपी ने जारी किए निर्देश

उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान होने वाली हिंसा को रोकने के लिए डीजीपी ने निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने सभी जिलों की पुलिस को इस बारे में खास हिदायत दी है. दरअसल पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है.

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Published : Nov 12, 2020, 7:59 PM IST

पंचायत चुनाव के लिए निर्देश
पंचायत चुनाव के लिए निर्देश

लखनऊ: प्रदेश भर में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती दिख रही हैं. वहीं पंचायत चुनाव में होने वाली हिंसा पर लगाम कसने के लिए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी ने सभी जिले के पुलिस अधिकारियों से चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं. प्रदेश के डीजीपी के लिए पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराना एक बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि अक्सर हर बार पंचायत चुनाव के पहले और बाद में बड़े पैमाने पर हिंसा की घटनाएं होती हैं.

अराजक तत्वों के खिलाफ की जाए कार्रवाई
पंचायत चुनाव को लेकर डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने निर्देश दिए हैं कि पहले से ही हर गांव की संवेदनशीलता को पुलिस जांचने की कोशिश करे और अराजक तत्वों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई भी करे.

पंचायत चुनाव में हिंसा रोकने के लिए डीजीपी के निर्देश
पंचायत चुनाव को लेकर गांवों में अब उम्मीदवार अपने पक्ष में लोगों को जोड़ने में जुटे हुए हैं. हर बार पंचायत चुनाव में बड़े व्यापक पैमाने पर हिंसा होती रही है, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव में हिंसा की घटनाओं को रोकने और रंजिश की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश के डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि गांव की संवेदनशीलता को पहले से ही जांच लिया जाए और अराजक तत्वों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. साथ ही डीजीपी ने निर्देश दिए हैं कि 2010 और 2015 में पंचायत चुनाव के दौरान हुई घटनाओं का अध्ययन जरूर किया जाए.

पुलिस और राजस्व विभाग के साथ मिलकर निपटाएं विवाद
प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी जिले के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनपद में राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर विवादों को जल्द निपटाया जाए. वहीं सभी थानों पर बीट वार ग्राम, मोहल्ले के हिसाब से चुनाव और भूमि विवाद रजिस्टर बनाने के निर्देश भी दिए हैं. वहीं पंचायत चुनाव में संभावित प्रत्याशियों का नाम, पता और उनका पूर्व आपराधिक इतिहास का विवरण भी दर्ज करने के निर्देश डीजीपी ने दिए हैं.

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