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सहारनपुर: परीक्षा और त्यौहारों को लेकर जनपद में धारा-144 लागू

जनपद में त्यौवहार व परीक्षाओं को देखते हुये सुरक्षा के मद्देनजर धारा-144 लागू की गयी. प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह की घटना से सतर्क रहने को लेकर कड़े किए इंतजाम किये है.

सहारनपुर में धारा-144 लागू.

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Published : Feb 1, 2019, 11:30 PM IST

सहारनपुर: जनपद में त्यौवहार व परीक्षाओं को देखते हुये सुरक्षा के मद्देनजर धारा-144,लागू की गयी. प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी तरह की घटना से सतर्क रहने को लेकर कड़े किए इंतजाम किये है ताकि असामाजिक तत्व किसी भी तरह की कोई हरकत ना कर सके.

सहारनपुर में धारा-144 लागू.


आने वाले त्यौवहार बसंत पंचमी, होली, रविदास जयंती, महाशिवरात्रि, मोहम्मद हजरत अली के जन्मदिन सहित अन्य तरह के आयोजनों को लेकर जनपद में धारा 144 लागू की गयी है, ताकि असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी तरह की घटनाओं को अंजाम न दिया जायेे. हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की होने वाली परीक्षाओं व विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं एवं चयन या प्रवेश परीक्षाओं के समय औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रम व शिक्षण संस्थानों और रेलवे स्टेशन आदि पर कुछ असामाजिक तत्व अप्रिय घटना घटित किये जाने की साजिश की जा सकती है. जिससे लोक परिशांति भंग होने की संभावना का खतरा बना रहता है इसको लेकर जनपद में धारा 144 जनहित में लागू की गई है.

किसी भी सार्वजनिक स्थल पर चार या अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि के लिए एकत्रित नहीं होंगे. ना ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेंगे. साथ ही जनपद में किसी भी गांव में अथवा मोहल्ले में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसके जाने से क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो. कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना जुलूस, सभा, सम्मेलन, धरना प्रदर्शन, व रैली आदि आयोजित नहीं कर सकेगा.

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