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लखनऊ: नगर आयुक्त की 1 साल की सैलरी काटने का आदेश - उपभोक्ता अदालत

उपभोक्ता अदालत ने लखनऊ के नगर आयुक्त डॉ इंद्रमणि त्रिपाठी पर कार्रवाई करते हुए 1 साल का वेतन उपभोक्ता को देने का आदेश दिया है.

नगर आयुक्त
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Published : Apr 13, 2019, 3:04 PM IST

लखनऊ: सीमैप के पूर्व वैज्ञानिक डॉ आनंद अखिला ने जिला उपभोक्ता अदालत में नगर निगम के खिलाफ साफ सफाई और आवारा पशुओं की समस्या को लेकर शिकायत की थी. इस पर लखनऊ की जिला उपभोक्ता अदालत ने संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त से लिखित में जवाब मांगा था.

पूर्व वैज्ञानिक डॉ आनंद अखिला ने की थी शिकायत.

नगर आयुक्त के जवाब से असंतोष जताते हुए जिला उपभोक्ता अदालत के न्यायिक सदस्य राजर्षि शुक्ला ने नगर आयुक्त का 1 साल का वेतन काट के उपभोक्ता को देने का आदेश दिया है. वहीं 15 दिनों के भीतर साफ-सफाई करने के भी नगर निगम को निर्देश जारी किए हैं.

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