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अब जुगाड़ से नहीं ऑनलाइन आवेदन से होंगे शिक्षकों के ट्रांसफर

माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा किए जाएंगे. आवेदन की अंतिम तिथि 25 मई है. अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) 31 मई को तबादला सूची जारी करेंगे.

अब जुगाड़ से नहीं ऑनलाइन आवेदन से होंगे शिक्षकों के ट्रांसफर

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Published : May 19, 2019, 7:22 PM IST

लखनऊ :माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अब विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों को अपने ट्रांसफर के लिए जुगाड़ नहीं लगाना पड़ेगा. माध्यमिक शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है, जिसके अंतर्गत 20 मई से 25 मई तक सभी शिक्षक जो अपना स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह चाहते हैं, वह लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. पहले 17 मई से यह प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन ऑनलाइन डेटा एकत्र करने के कारण इसमें विलंब हुआ और अब यह प्रक्रिया 20 मई से 25 मई तक होगी.

माध्यमिक शिक्षा में तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन

अब जुगाड़ से नहीं ऑनलाइन आवेदन से होंगे शिक्षकों के ट्रांसफर

  • माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय हाई स्कूल इंटर कॉलेजों में पढ़ा रहे शिक्षक अपने ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 मई से आवेदन कर सकेंगे.
  • इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला शिक्षक भी ब्यॉज कॉलेजों में पढ़ाने का मौका प्राप्त कर सकेंगे.
  • महिला शिक्षकों का स्थानांतरण पुरुष संवर्ग के कार्यों में हो सकेगा.
  • जिन शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करके अपना स्थानांतरण कराना है. वह लोग www.upsecgtt.upsc.gov.inपर आवेदन कर सकेंगे.
  • ऑनलाइन आवेदन करते समय पुरुष व महिला शिक्षकों को अपने स्थानांतरण के लिए वरीयता के अनुसार पांच विकल्प देने होंगे.
  • माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से ऑनलाइन आवेदन किए जाने के बाद तबादला सूची 31 मई को जारी किए जाने की बात कही गई है.

यह रहेगा तबादले का मानक या गुणांक

  • जिन शिक्षकों के पति या पत्नी सेना, अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत है उन्हें 100 गुणांक दिया जाएगा.
  • कैंसर, किडनी, लीवर रोग से पीड़ित शिक्षक को तबादला में वरीयता के लिए 100 गुणांक दिया जाएगा.
  • 30 जून को 58 वर्ष की आयु पूरी कर रहे शिक्षक शिक्षिकाओं को 100 गुणांक दिए जाएंगे.
  • पति या पत्नी यदि दोनों शासकीय सेवा में हैं, उन्हें एक ही जिले में तबादले के लिए 100 गुणांक दिए जाएंगे.
  • दिव्यांग शिक्षकों को 10 से 20 गुणांक दिया जाएगा.
  • जिन शिक्षकों की पत्नी और जिन शिक्षिकाओं के पति दिव्यांग, कैंसर, किडनी जैसे गंभीर रोग से ग्रसित है उन्हें 10 गुणांक दिए जाएंगे.
  • राष्ट्रीय या राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को 10 गुणांक दिए जाएंगे.
  • तलाकशुदा शिक्षिका को 10 गुणांक दिए जाएंगे.
  • ऐसे विधुर शिक्षक जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, उन्हें अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है उन्हें 10 गुणांक दिए जाएंगे.
  • महिला शिक्षिका को 10 गुणांक दिए जाएंगे.
  • प्रथम नियुक्ति तिथि से 10 वर्ष के बाद प्रत्येक वर्ष की सेवा पर एक गुणांक दिया जाएगा, अधिकतम 10 गुणांक दिए जाएंगे.

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