लखनऊ: प्रदेश में तंबाकू उत्पाद के विक्रय के लिए नगर निगम क्षेत्रों मे लाइसेंस प्रणाली लागू किए जाने के संबंध में अपर मुख्य सचिव नगर विकास विभाग ने निर्देश जारी किए हैं. अब प्रत्येक नगर निकाय को लाइसेंस के संबंध में उप विधि तैयार कर उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 543 खंड के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए लाइसेंस प्रक्रिया की शुरुआत की जानी है.
तंबाकू बेचने के लिए नगर निगम जारी करेगा लाइसेंस - लखनऊ नगर निगम
लखनऊ में तंबाकू उत्पाद के विक्रय के लिए नगर निगम क्षेत्रों मे लाइसेंस प्रणाली लागू किए जाने के संबंध में अपर मुख्य सचिव नगर विकास विभाग ने निर्देश जारी किए हैं.
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नगर निगम लखनऊ द्वारा इस संबंध में पूर्व में ही उप विधि तैयार कर ली गई है, जिसका अनुमोदन सदन से कराते हुए गजट नोटिफिकेशन भी 27 सितंबर 2019 को कराया जा चुका है. नोटिफिकेशन के अनुसार नगर निगम सीमा अंतर्गत समस्त तंबाकू विक्रेताओं को नगर निगम से तंबाकू की खुदरा एवं थोक बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त किया जाना आवश्यक है. सभी लाइसेंस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाएंगे. वर्तमान में स्थानीय निकाय पोर्टल पर कुछ तकनीकी कारणों से ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है. इसको दृष्टिगत रखते हुए ऑनलाइन सुविधा प्रारंभ होते ही समस्त तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं को लाइसेंस निर्गत किया जाना प्रारंभ कर दिया जाएगा.
नगर निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संयोजक चंद्र प्रकाश अग्निहोत्री ने गुरुवार को नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन के सरकारी निवास पर भेंट की. सामान्य चर्चा के बाद इस संदर्भ में नगर निगम लखनऊ की समस्याओं और आर्थिक स्थिति मृतक आश्रितों की समय पर नियुक्ति व तमाम विषयों पर चर्चा करते हुए ज्ञापन सौंपा. नगर विकास मंत्री ने आश्वासन दिया कि 2 दिन बाद नगर आयुक्त आएंगे तो उनसे चर्चा कर समस्याओं का निराकरण कराने का निर्देश दिया जाएगा.