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पीलीभीत: आला हजरत ट्रस्ट के मौलानाओं ने तीन तलाक को लेकर जारी किया फतवा

बरेली के आला हजरत ट्रस्ट के मौलानाओं ने एक फतवा जारी किया है. जिसके अनुसार तीन तलाक में दो अधिकार पुरुष को और एक अधिकार महिला को दिया गया.

तीन तलाक

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Published : Feb 6, 2019, 8:57 PM IST


पीलीभीत:तीन तलाक को लेकर बरेली के दरगाह आला हजरत ट्रस्ट के मौलानाओं ने एक फतवा जारी किया है. जिसमें 3 तलाक में 2 अधिकार पुरुष को और एक अधिकार महिला को दिया गया है. सीधे तौर पर मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार देने के लिए यह फतवा जारी किया गया है.


तीन तलाक एक ऐसा गंभीर मामला जिस पर देश की सरकार तक बदल गयी. लेकिन बरेली में स्थित दरगाह आला हजरत ट्रस्ट के मौलानाओं ने इसका तोड़ निकाल एक फतवा जारी किया है. इस फतवे में मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार देने के लिए 3 तलाक में 2 अधिकार पुरुष को ओर एक अधिकार महिलाओं को दिया गया है. इस फतवा के अनुसार तीन तलाक देने पर जब तक महिला तलाक नहीं बोल देती तब तक तलाक नहीं माना जाएगा.

तीन तलाक को लेकर फतवा जारी


इस फतवे का स्वागत करते हुए पीलीभीत के मौलाना जरताब रजां खां ने इस फतवे का स्वागत करते हुए कहा कि, यह कुरान का हुक्म है. बरेली के मौलानाओं ने आज ये हुक्म दिया हो लेकिन मेरे परिवार में जितने भी निकाह हुए है सब ऐसी शर्त पर हुए है. जिसमें महिलाओं को भी तीन तलाक में हक दिया गया है. उन्होंने आगे बताया कि यह जो फतवा आया है इसको लेकर सबसे पहले आवाज उठाने वाले हमारे पिता जी थे. जिन्होंने कहा था कि तीन तलाक में महिलाओ को भी हक़ मिलना चाहिए.

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