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मथुरा: तीन साल पहले हुई थी हत्या, कोर्ट ने अब सुनी पिता की फरियाद

वृंदावन थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरुकुल क्षेत्र में करीब 3 वर्ष पूर्व युवक की मौत के मामले में मथुरा की सीजेएम कोर्ट ने पुलिस को फिर से विवेचना करने के आदेश दिया है. जिसके बाद पीड़ित पिता आदेश की प्रति लेकर लगातार कोतवाली के चक्कर लगा रहा है.

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Published : Jul 4, 2019, 10:43 AM IST

सीजेएम कोर्ट ने पुलिस को पुनः विवेचना करने के दिए आदेश.


मथुरा:वृंदावन थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरुकुल क्षेत्र में करीब 3 वर्ष पूर्व 10 जून 2016 को राजपुर के समीप गुरुकुल के खंडहरों में एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला था. इस मामले में मृतक के चाचा नंदकिशोर ने वृंदावन कोतवाली में 2 लोगों के खिलाफ हत्या के आरोप में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था. जिसके बाद पुलिस ने जांच कर इस मामले को फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी. पूरी जांच को चुनौती देते हुए मृतक के पिता रामवीर ने न्याय पाने के लिए न्यायालय में रिट दाखिल की. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस को पुनः विवेचना करने के आदेश दिए हैं.

सीजेएम कोर्ट ने पुलिस को पुनः विवेचना करने के दिए आदेश.

जाने पूरा मामला-

  • 3 वर्ष पूर्व 10 जून 2016 को राजपुर के समीप गुरुकुल के खंडहरों में एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला था.
  • इस मामले में वृंदावन कोतवाली में 2 लोगों के खिलाफ हत्या के आरोप में नामजद मुकदमा भी दर्ज कराया गया था.
  • मृतक के पिता की रिट पर मथुरा की सीजीएम कोर्ट ने पुलिस को पुनः विवेचना करने के आदेश दिए हैं.

राजपुर निवासी रामवीर के अनुसार उनके पुत्र दीपक का लेनदेन को लेकर नामजद लोगों से विवाद था. पिता का आरोप है कि लेनदेन को लेकर उनके पुत्र की हत्या की गई थी .इस संबंध में थाने पहुंचे पीड़ित रामवीर ने जानकारी देते हुए न्याय की गुहार लगाई.

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