वाराणसी: जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना केस की संख्या को देखते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जिले में धारा 144 को 31 जुलाई तक लागू कर दिया है. साथ ही उन्होंने कुछ अन्य आदेशों को भी सम्मिलित किया है.
किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ठोस कारण के घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है. सीनियर एवं जूनियर और सभी प्रकार के विद्यार्थियों के सारे स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण या कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. किसी भी विद्यार्थी को बिना किसी ठोस कारण के घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है.
10 वर्ष से कम की आयु के बच्चे बिना मेडिकल इमरजेंसी या तात्कालिक, आकस्मिकता के अलावा यदि घर से बाहर निकले तो उनके अभिभावक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
केवल आवश्यक गतिविधियों और ट्रांसपोर्ट वाहनों को छोड़कर रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 05.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा.
समस्त सिनेमा हॉल, जिम, तरण-ताल (स्विमिंग पूल), मनोरंजन पार्क, अन्य समस्त प्रकार के पार्क, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और स्पा बंद रहेंगे.
बारात घर, मैरेज हॉल एवं बैंक्वेट हॉल सभी प्रकार के सामाजिक समारोह के लिए बंद कर दिए गए हैं. व्यवसायिक कार्यक्रम जैसे बिजनेस मीटिंग आदि के लिए सम्बन्धित अपर नगर मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के उपरांत आयोजित किये जा सकते हैं.
जनपद में सभी प्रकार के पान मसाला या गुटखा की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है. बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, दूध, खोये की वस्तुओं को निर्मित करने वाली दुकानें, मिठाई की दुकानें, ट्रांसपोर्ट, कोरियर की दुकानें और कम्पनियों के गोदाम व वेयर हाउस, रेस्टोरेन्ट व आइसक्रीम पार्लर, मल्टीब्रांड रिटेलिंग स्टोर्स यथा-बिग बाजार, स्पेंसर आदि जिसमें आवश्यक वस्तुएं बिक्री की जाती हो, वे सड़क के जिस ओर स्थित हैं, उनकी दैनिक बंदी के दौरान भी प्रातः 09 बजे से सायंकाल 07 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी जाती है. इन दुकानों में रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी.