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हाईकोर्ट का सरकार को आदेश, गैंगरेप पीड़ित छात्रा को दी जाए आर्थिक मदद - इलाहाबाद हाई कोर्ट केस

प्रयागराज के झूसी में छात्रा को चलती बस से अगवा कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था. जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से छात्रा को आर्थिक मदद देने का आदेश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.

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Published : May 21, 2019, 4:37 AM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंग रेप पीड़ित मेडिकल छात्रा को आर्थिक मदद देने की मांग को स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने सरकार को तत्काल आर्थिक मदद देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने अन्य कानून के तहत मिलने वाले मुआवजे का भी भुगतान किए जाने का आदेश दिया है.

  • सोमवार को मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने अधिवक्ता सुनील चौधरी की जनहित याचिका सुनवाई की.
  • जिसमें याची का कहना है कि दिल्ली के निर्भया गैंग रेप प्रकरण की तरह प्रयागराज में भी एक मेडिकल छात्रा के साथ 10 लोगों ने चलती बस से जबरन उतार लिया.
  • आरोपियों ने छात्रा को अगवा कर मारा पीटा, जबरन शराब पिलाई और गैंग रेप किया.
  • इतना ही नहीं छात्रा चिल्लाने लगी तो आरोपियों ने चेहरे को सिगरेट से दाग दिया और मुंह पर तेजाब फेंकने की धमकी दी.
  • इस घटना पर प्रदेश के कई सामाजिक संगठन , संरक्षक के रूप में पूर्व कमिश्नर बादल चटर्जी, पूर्व कमिश्नर आरएस वर्मा, पूर्व डीआईजी अशोक कुमार शुक्ला ने याची के साथ आंदोलन किया.

राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि
पीड़िता को रानी लक्ष्मीबाई राहत कोष के अलावा भी उत्तरप्रदेश सरकार दण्ड प्राक्रिया संहिता की धारा 357 ए के तहत मदद करेगी. सरकार ने एक लाख रूपये मुआवजे की मंजूरी दे दी है. चार्ज सीट दाखिल होने पर छह लाख अतिरिक्त दिए जाएंगे. कोर्ट ने 24 मई तक भुगतान मंजूर करने को कहा है और हलफनामा मांगा है.

एएमयू में छात्रों को धरना देने के लिए स्थान देने का आदेश

  • हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को निर्देश दिया है कि ला प्रशासन से परामर्श कर एक स्थान तय करे जहां छात्र धरना प्रदर्शन कर सके.सा
  • कोर्ट ने कुलपति आवास और प्रशासनिक ब्लॉक के मुख्य गेट से 100 मीटर परिधि में किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन या रैली करने पर रोक लगा दी है.
  • जिलाधिकारी और एसएसपी अलीगढ़ को आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है.
  • कोर्ट ने विश्वविद्यालय परिसर में ऐसी जगह सी सी टी वी कैमरे लगाने को कहा है. जहां से प्रशासनिक ब्लाक का मुख्य गेट साफ साफ कवर होता हो.
  • कोर्ट ने विश्वविद्यालय परिसर में शांति व् कानून व्यवस्था कायम कर शैक्षिक वातावरण बनाये रखने में पुलिस व् प्रशासन को सहयोग करने का निर्देश दिया है.
  • यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति पंकज गुप्ता की खंडपीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलसचिव के मार्फत दाखिल याचिका पर दिया है.

क्या था एएमयू का पूरा मामला
विश्वविद्यालय में पीएचडी 2015-2019 प्रोग्राम की प्रवेश परीक्षा में असफल छात्रों ने मांगो को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया. जिससे अप्रैल19 से अबतक धरना स्थगित करने की नोटिस दी. धरना हटाने के लिए जिला प्रशासन से मदद मांगी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली. छात्रों ने प्रशासनिक ब्लॉक में अधिकारियो का प्रवेश रोक रखा है. शैक्षिक माहौल बिगड़ गया है.विश्वविद्यालय का गेट से प्रवेश और निकास बन्द कर रखा है.

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