बागपत:जिले मेें 8 वर्ष पूर्व हुई ग्राम प्रधान पति की हत्या मामले में जिला सत्र न्यायालय ने सोमवार को पांच आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. गौरतलब है कि जिले के दोघट थाना क्षेेत्र में आठ साल पहले घटना हुई थी.
यहां हुई थी वारदात
क्षेत्र के निरपुडा गांव में 29 सितंबर 2012 को ग्राम प्रधान मुनेश देवी के पति बृजपाल सिंह राणा का गांव के ही इकबाल सिंह पक्ष के लोगों गोली मारकर हत्या कर दी थी. घटना को आरोपियों ने उस समय अंजाम दिया, जब प्रधान पति बाजार में सामान खरीदने के लिए गए थे. इसके बाद मृतक के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने साल आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की.
इन्हें गिरफ्तार कर भेजा था जेल
पुलिस ने इकबाल, बाबू, सुधीर, नीरज व ओमप्रकाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. और जिला सत्र न्यायाधीश ने आज पांचों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सज़ा और 25 - 25 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है. शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इसी मामले में सभी 307 का केस चल रहा था. इसमें सभी आरोपियों को सात साल की सजा और पांच- पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.