प्रतापगढ़: जिलाधिकारी डॉ. रूपेश कुमार की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय में कोरोना वायरस से बचाव और आमजनमानस को आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु गठित टीम-11 के साथ बैठक की गई. बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया है. कोविड-19 हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर गायघाट और लालगंज में भर्ती मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के रहने और भोजन की व्यवस्था गुणवत्तापूर्ण हो इस पर विशेष ध्यान दिया जाए.
जो भी प्रवासी श्रमिक जनपद में बाहर से आ रहे हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग अवश्य की जाए. स्क्रीनिंग के दौरान किसी में कोरोना वायरस से संबंधित लक्षण मिलते है. उनका सैंपल लेकर जांच के लिए मेडिकल कॉलेज प्रयागराज भेजा जाए. उस व्यक्ति को मेडिकल क्वारंटाइन में रखा जाए.
कोविड-19 की गाइडलाइन और प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन
कोविड-19 अस्पताल में निरन्तर साफ-सफाई की जाए और भर्ती मरीजों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए. उन्हें समय-समय पर भोजन दिया जाए. जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई कोविड-19 की गाइडलाइन और प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए.
टिड्डी दल के संबंध में निरन्तर रहें सतर्क
बैठक में जिलाधिकारी डॉ. रूपेश कुमार ने जिला कृषि अधिकारी से टिड्डी दल के संबंध में जानकारी ली. टिड्डी दल अब तक जनपद सोनभद्र की सीमा तक पहुंचा है, जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जनपद में टिड्डी दल आने पर आम ,सब्जी और अन्य फसलों के नुकसान की संभावना है, इसलिए कुण्डा मानिकपुर क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में इससे बचाव के संबंध में तैयारियां सुनिश्चित कर ली जाए और टिड्डी दल के जनपद में आगमन के संबंध में निरन्तर सतर्क रहकर जानकारी प्राप्त करते रहें.
इस संबंध में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति द्वारा होम क्वारंटाइन किए गए लोगों के पर्यवेक्षण में शिथिलता बरती जायेगी. उनके विरूद्ध भी कार्रवाई की जायेगी. बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ.अमित पाल शर्मा, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, जिला सूचना अधिकारी विजय कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें.
जनपद में जो प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उन्हें मनरेगा योजनान्तर्गत जॉब कार्ड निर्गत किया जाए. रोजगार उपलब्ध कराया जाए, जिससे वह अपना भरण-पोषण कर सके.अधिकारियों को निर्देशित किया है कि बाहर से आने वाले प्रवासियों को होम क्वारंटाइन की अवधि में घर से बाहर निकलने की शिकायत प्राप्त हो रही है, इसलिए होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों को अगर बाहर घूमते हुए पाया जाए तो उनके विरूद्ध एपिडमिक डिजीज एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जाए.
डॉ. रूपेश कुमार, जिलाधिकारी, प्रतापगढ़