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हमीरपुर: हाईकोर्ट के आदेश के बाद कब्र से निकाला गया चौकीदार का शव - high court order

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद शव को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. बता दें कि बीते महीने में थाने पर तैनात चौकीदार का शव जली हुई अवस्था में मिला था.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है.

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Published : Jun 19, 2019, 9:39 PM IST

हमीरपुर: हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीते महीने में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई चौकीदार की मौत के बाद उसके शव को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. बता दें कि ललपुरा थाना क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान गायब हुए चौकीदार का शव जली हुई अवस्था मिला था. जिले के आला अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में शव को कब्र से निकलवा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है.

हमीरपुर में शव को कब्र से निकाला गया.

जानें पूरा मामला

  • मोराकांदर गांव निवासी चांद खान ललपुरा थाने में चौकीदार था.
  • बीती 18 मई को उसका शव थाने के पीछे जली हुई अवस्था में मिला था.
  • परिजनों का कहना है कि पुलिस ने आनन-फानन में शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया था.
  • परिजनों ने हाईकोर्ट में इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की गुहार लगाई थी.
  • हाईकोर्ट ने 48 घंटों के अंदर शव को कब्र से निकालकर 5 डॉक्टरों के पैनल से दोबारा पोस्टमार्टम कराकर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.

घटना की सूचना मिलते ही जब परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, तब उनके भाई के शरीर पर जलने के निशान देखे गए थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट न होने के साथ-साथ किसी भी तरह चोट या जलने के निशान का जिक्र नहीं था. इसके बाद उन्होंने प्रयागराज हाईकोर्ट में एक रिट दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने 48 घंटों के भीतर शव का दोबारा पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे.

-बिलाल, मृतक चौकीदार का चचेरा भाई

हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मृतक चौकीदार चांद खान के शव को कड़ी सुरक्षा के बीच कब्र से निकलवाया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. हाईकोर्ट के आदेशानुसार 48 घंटों के अंदर शव का 5 डॉक्टरों के पैनल द्वारा पोस्टमार्टम कराकर रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी.

-अजीत परेश, एसडीएम सदर

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