बदायूंःसोमवार को डीएम ने शासन से मिली नई गाइडलाइन के आधार पर जिले में होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और मंदिर खोलने के लिए जरूरी निर्देश दिए. साथ ही डीएम ने बताया कि इन सभी जगहों पर सैनिटाइजेशन के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाएगा. रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी जगहें पूरी तरह बंद रखी जाएंगी.
बदायूं: मंदिर, होटल, रेस्टोरेंट खोलने के लिए नई गाइडलाइन जारी - बदायूं समाचार
बदायूं जिले में डीएम ने होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और मंदिर खोलने के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं. रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सभी जगह पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा.
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जिलाधिकारी ने जारी की गाइडलाइन.
सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर
शासन से नई गाइडलाइन मिलने के बाद जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने कहा कि अब होटल, मॉल, मंदिर, रेस्टोरेंट इत्यादि जगह सशर्त खोली जाएंगी. यहां नियमित सैनिटाइजेशन होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा.
इस दौरान डीएम ने होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को बताया कि टेबल सिस्टम के हिसाब से 50 प्रतिशत लोग ही एक साथ बैठकर खा सकते हैं. साथ ही डीएम ने कहा कि पहले की तरह रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा.