प्रयागराज : बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को हाईकोर्ट से झटका लगा है. न्यायमूर्ति अनिरुद्ध सिंह ने वाराणसी लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए मांगी गई अल्पकालिक समय की जमानत पर रिहाई से इंकार कर दिया है.
पूर्व सांसद अतीक अहमद को हाईकोर्ट से लगा करारा झटका - allahabad high court dismisses atik ahmad bail
पूर्व सांसद और बाहुबली नेता अतीक अहमद को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल हाईकोर्ट ने उनकी ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अल्पकालिक समय की जमानत देने से इंकार कर दिया है.
पूर्व सांसद अतीक अहमद
कोर्ट ने कहा कि जिस आधार पर जमानत अर्जी खारिज हो चुकी हो बिना नए तथ्य के दोबारा उन्हीं तथ्यों को लेकर दाखिल अर्जी स्वीकार्य नहीं हो सकती. कोर्ट ने यह भी कहा कि अतीक अहमद के खिलाफ 75 आपराधिक मामले विचाराधीन हैं.
- हालांकि याची के अधिवक्ता डीएस मिश्र का कहना था कि याची 5 बार विधायक और एक बार सांसद रहा है.
- किसी भी आपराधिक मामले में सजा नहीं हुई है. वह कानून का पालन करने वाला नागरिक है.
- लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उसे कुछ समय के लिए जमानत पर रिहा किया जाए.
- वह केंद्रीय कारागार नैनी प्रयागराज में कैद है.