बुलंदशहर: यूं तो बुलंदशहर जिला कारागार में कैदियों की भरमार है, लेकिन लोकसभा चुनावों में यहां के सिर्फ 4 कैदी ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. इन चारों कैदियों के मतदान के लिए जेल प्रशासन और जिला निर्वाचन विभाग के बीच में वार्तालाप भी हो चुका है और पोस्टल बैलट के जरिए इन चारों कैदियों का वोट अपने-अपने पसंद के प्रत्याशियों को चुनने के लिए पड़ेगा.
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए की धाराओं में कारागार में निरुद्ध व्यक्ति को ही सिर्फ चुनाव में मताधिकार का अधिकार होता है और यहां एक बात स्पष्ट करना अति आवश्यक है कि कानून के दायरे में अगर एनएसए के अलावा और कोई अन्य धारा लगी हुई हो तो हिंदुस्तान में हमारे कानून के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को अधिकार से वंचित रखा गया है.