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उदयपुर DM के आदेश पर सियासी बवाल, केंद्रीय मंत्री का पलटवार ट्वीट कर उठाए सवाल - उदयपुर डीएम का आदेश क्या है

उदयपुर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश पर प्रदेश में सियासी बवाल मचा है. जिसपर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ट्वीट कर प्रदेश की गहलोत सरकार पर हमला बोला है.

उदयपुर जिला प्रशासन
उदयपुर जिला प्रशासन

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Published : Apr 7, 2023, 1:00 PM IST

उदयपुर. जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश पर अब राजनीति गर्माती जा रही है. उदयपुर जिला कलेक्टर ने पिछले दिनों एक आदेश जारी किया था. जिसमें आगामी 2 महीनों तक सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी धर्म से संबंधित झंडे व झंडी प्रशासन की अनुमति के बिना लगाने पर पाबंदी लगा दी थी. अब इस आदेश को लेकर भाजपा चौतरफा भाजपा द्वारा विरोध देखने को मिल रहा है. इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट करते हुए राज्य की गहलोत सरकार पर हमला किया है.

गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अब उदयपुर में धार्मिक ध्वज लगाने हेतु प्रशासन की अनुमति लेनी होगी. इसके आगे मंत्री शेखावत ने लिखा कि इस बात को लेकर क्रोनोलॉजी समझिए की बागेश्वर धाम धर्म सभा के बाद यह आदेश जारी किया गया.

उदयपुर जिला प्रशासन के आदेश
पिछले दिनों उदयपुर जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया गया था. प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि अगले 2 महीने तक सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी धर्म से संबंधित झंडे झंडी या प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं लगाए जा सकेंगे. जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा के आदेशानुसार सार्वजनिक सम्पति या अन्य व्यक्ति की सम्पति पर बिना सक्षम स्वीकृति या सहमति के धार्मिक प्रतीक चिह्न युक्त झण्डियां लगाने पर प्रतिबन्ध के लिए निषेधाज्ञा लगा दिया गया है.

आदेश की अवहेलना करने वालों पर होगी कार्रवाई
आदेश के अनुसार उदयपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उदयपुर जिले के सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक सम्पत्तियों यथा-राजकीय भवन, राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगम के भवन, सार्वजनिक सामुदायिक भवन, विश्राम गृह सार्वजनिक पार्क, चौराहे, तिराहे पर निर्मित सर्किल, विद्युत एवं टेलिफोन के खम्भे (पोल) इत्यादि अथवा अन्य व्यक्ति की सम्पत्ति पर बिना सक्षम स्वीकृति या सहमति के धार्मिक प्रतीक चिन्ह युक्त झण्डियां लगाने पर प्रतिबन्ध हेतु निषेधाज्ञा लगा दी गई है. इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोजित किया जाएगा. ये आदेश 5 अप्रेल से आगामी दो माह तक उदयपुर जिले के सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावी रहेगा.

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