चित्तौड़गढ़. उदयपुर के रुचिका कोठारी हत्याकांड में न्यायालय ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया. उसे उम्रकैद और 50000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया. इस मामले में उदयपुर के वकीलों द्वारा आरोपी की पैरवी करने से इनकार कर दिया गया था. उसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर इस जघन्य हत्याकांड की फाइल चित्तौड़गढ़ जिला एवं सत्र न्यायालय को ट्रांसफर की गई.
दरअसल, यह मामला 1 दिसंबर, 2016 का है. सुखेर थाना अंतर्गत आर्बिट प्लाजा में रहने वाली रुचिका कोठारी की अज्ञात बदमाश ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी. उस दौरान उसका पति काम पर गया हुआ था. जबकि बच्चे स्कूल गए हुए थे. उसी का फायदा उठाकर बदमाश दुष्कर्म की नियत से फ्लैट में घुस गया. इस दौरान रुचिका ने हत्यारे का सामना भी किया, लेकिन उसने चाकू से गोदकर उसे मौत के घाट उतार दिया. उसी दिन मृतका के पिता दुलीचंद ने सूखेर पुलिस थाने में अपने दामाद के खिलाफ रिपोर्ट दी.
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