उदयपुर. जिले के ओडा रेलवे ब्रिज ब्लास्ट मामले में आरोपियों को गुरुवार को उदयपुर न्यायालय में पेश किया गया जहां एटीएस के अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की. एडीशनल एसपी अन्नत कुमार ने बताया कि 1773 पन्नों की चार्जशीट पेश की गई. इस मामले में कुल 12 अभियुक्त हैं जिसमें 11 अभियुक्त की सेशन कोर्ट में और 1 नाबालिग की चार्जशीट किशोर न्यायालय में पेश की गई. चार्जशीट में 47 गवाहों का भी जिक्र किया गया है.
यही नहीं, इस मामले में मुख्य तीन आरोपियों के खिलाफ विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम यानी कि यूएपीए एक्ट लगाया गया है. इसके लिए गृह विभाग से एटीएस ने अभिजन स्वीकृति प्राप्त की है. वहीं अन्य आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं. इसके लिए अभिजन स्वीकृति उदयपुर जिला कलेक्टर से प्राप्त की है. एटीएस के अधिकारी ने बताया कि मुख्य आरोपी धूलचंद्र और प्रकाश और एक नाबालिग के खिलाफ यूएपीए एक्ट की धारा लगाई गई है.
12 नवंबर को जावर माइंस थाना इलाके में उदयपुर अहमदाबाद ओडा रेलवे ब्रिज को ब्लास्ट किया गया था जिसमें मुख्य आरोपी धूलचंद मीणा सहित तीन अन्य लोग भी शामिल थे. इस मामले में एटीएस ने ब्लास्ट सामग्री रखने और बेचने वालो को भी आरोपी बनाया था. उदयपुर से अहमदाबाद जाने वाली रेल लाइन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को लोकार्पण किया था. उसी लाइन पर 12 नवंबर को उदयपुर से 35 किलोमीटर दूर सलूम्बर मार्ग पर बने ओडा रेलवे ब्रिज पर रात में धमाका हुआ था.