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Sriganganagar Crime News: कलयुगी पिता को 5 साल की सजा, नाबालिग बेटी से किया था दुष्कर्म का प्रयास - नाबालिग बेटी से किया था दुष्कर्म का प्रयास

राजस्थान के श्रीगंगानगर में अदालत ने एक हैवान बने पिता को पॉक्सो कोर्ट ने 5 साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा उसपर अर्थदंड भी लगाया है. इस शैतान पिता ने अपनी नाबालिग बेटी से 2020 में दुष्कर्म का प्रयास किया था.

Kalyugi father sentenced to 5 years
कलयुगी पिता को 5 साल की सजा

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Published : Apr 11, 2023, 8:31 PM IST

श्रीगंगानगर. जिले में अदालत ने एक कलयुगी पिता को 5 साल की सजा सुनाई है. इंसान से हैवान बने इस पिता ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था. सजा सुनाने के साथ अदालत ने आरोपी पर 20,500 का अर्थदंड भी लगाया है. मामला श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ थाना क्षेत्र का है.

नवंबर 2020 की है घटनाः मिली जानकारी के अनुसार एक गांव में 13 नवंबर, 2020 को इंसान से हैवान बने पिता के द्वारा अपनी 14 वर्षीय बेटी के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास की घटना हुई थी. इस घटना के बाद में बच्ची की मां के द्वारा अनूपगढ़ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था. पुलिस ने इस मामले में अति गंभीरता दिखाते हुए तुरंत ही शैतान पिता को गिरफ्तार कर लिया था. राजकीय अधिवक्ता गुरचरण सिंह रुपाणा ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट के द्वारा आरोपी को 5 साल के कारावास सुनाई गई है और 20,500 का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है.

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विरोध करने पर पत्नी को भी पीटा थाः राजकीय अधिवक्ता गुरचरण सिंह रूपाणा ने बताया कि 13 नवंबर, 2020 की रात्रि लगभग 12 बजे इस कलयुगी पिता के द्वारा अपनी ही 14 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया. नाबालिग लड़की की मां ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी के द्वारा मां को डंडो से बुरी तरह पीटा गया. नाबालिग की मां ने अपने पिता के साथ अनूपगढ़ पुलिस थाने में आकर 16 नवंबर, 2020 को अपने ही पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था. महिला ने बताया कि आरोपी नशा करने का भी आदी है.

मारपीट के केस में भी मिली सजाः तत्कालीन थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार पूनिया ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया था. न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था. राजकीय अधिवक्ता गुरचरण सिंह रुपाणा अनुसार अगर आरोपी अर्थदंड नहीं दे पाता है, तो उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होता है. वहीं न्यायालय ने आरोपी के द्वारा मारपीट करने के मामले में 6 माह के साधारण कारावास व 500 का जुर्माना लगाया है. अगर आरोपी जुर्माना नहीं देता है, तो उसे 7 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.

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