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श्रीगंगानगर: मोबाइल टावर को लेकर भारत-पाकिस्तान सीमा पर धारा 144 लागू - Sriganganagar District Collector order

श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर ने सीमावर्ती एरिया में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया है. जिले में लगने वाले पाकिस्तान बॉर्डर के समीप पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क और उसके उपयोग के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं.

India-Pakistan border,  Section 144 applied on Indo-Pakistan border
भारत-पाकिस्तान सीमा पर धारा 144 लागू

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Published : Jan 21, 2021, 10:48 PM IST

श्रीगंगानगर.जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट महावीर प्रसाद वर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमावर्ती एरिया में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया है. श्रीगंगानगर जिले में लगने वाले पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाइल टावरों का नेटवर्क और उसके उपयोग के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं.

आदेश के अनुसार पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टावरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अंदर 3-4 किलोमीटर तक आ रहा है, जिससे पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए संपर्क और उपयोग के संबंध में प्रतिबंध लगाया गया है.

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श्रीगंगानगर जिले के किसी भी क्षेत्र में पाकिस्तानी लोकल सिम से पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिए सिम का उपयोग नहीं करेगा और ना ही किसी व्यक्ति को उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी. इन आदेशों का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध विधि प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊंचे टावर और ऊंची पानी की टंकियों पर चढ़ने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. जिले में स्थापित ऊंचे टावर और ऊंची पानी की टंकियों पर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति नहीं चढ़ेगा, ऐसा करने से न्यूसेंस या आंशकित खतरे की संभावना से लोक शांति भंग होती है. इस आदेश का उल्ल्घंन करने पर धारा 188 के तहत दण्डित करने की कार्रवाई की जाएगी.

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