सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर). नगरपालिका द्वारा प्रस्तावित वार्ड नंबर 21 में आवासीय भूखंडों की खुली नीलामी पर कोर्ट ने 28 सितंबर तक रोक लगा दी है. ऐसे में अब आगामी भूखंडों की खुली नीलामी कलेक्टर के आदेश पर दोबारा लगाई जाएगी.
गौरतलब है कि नगरपालिका ने बीकानेर रोड स्थित आवासीय योजना रजिस्ट्रार कार्यालय के निकट विभिन्न साइज के भूखंडों की 24 सितंबर तक खुलेआम नीलामी की जानी थी, लेकिन सिविल न्यायालय में नगरपालिका पूर्व अध्यक्ष बनवारीलाल मेघवाल और अधिवक्ता पूनम शर्मा ने न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी. इसमें कहा गया था कि नगरपालिका ने सड़क की चैड़ाई 60 फीट दिखाकर नीलामी निकाली है.
जबकि वास्तविकता में सड़क की चैड़ाई 100 फीट है. इस पर न्यायालय के वरिष्ठ सिविल न्यायाधिश विपिन बिश्नोई ने उक्त भूखंडों की नीलामी पर 28 सितंबर तक स्टे के माध्यम से रोक लगा दी है. दूसरी ओर पालिका को उक्त भूखंडों की नीलामी से करोड़ों रुपए की आय होने की उम्मीद थी. वहीं से प्राप्त होने वाली राशि से शहर के विकास कार्यों पर खर्च होनी थी.
15 भूखंडों की प्रस्तावित है नीलामी
जानकारी के अनुसार अधिवक्ता सुभाष बिश्नोई ने बताया कि सामाजिक जागरुकता अधिवक्ता ने दावा किया था कि नगरपालिका के मास्टर प्लान के अनुसार बीकानेर रोड स्थित भूखंड आवासीय दर्शाए गए हैं. इससे पालिकों को कम राजस्व प्राप्त होगा. जबकि उक्त सड़क मार्ग पर दोनों ओर व्यवसायिक दुकानें संचालित हैं.