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श्रीगंगानगर में हाईकोर्ट के फैसले के बाद निपटा CMHO विवाद

चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमे में सीएमएचओ की कुर्सी के लिए छिड़ी जंग जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद आखिरकार शांत हो गई. दो महीने से अधिक समय तक चली सुनवाई में तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर नरेश बंसल की याचिका को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया.

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Published : Sep 24, 2019, 9:13 AM IST

Updated : Sep 24, 2019, 10:42 AM IST

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श्रीगंगानगर.तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर नरेश बंसल की याचिका खारिज होने से उन्हें न केवल मुंह की खानी पड़ी है. बल्कि अपनी फजीहत करवाने के बाद सरकार के आदेश पर श्रीगंगानगर जिला अस्पताल में पीएमओ के अधीनस्थ पद पर ड्यूटी करने के लिए अपनी उपस्थिति दे दी है.

हाईकोर्ट ने की सीएमएचओ डॉ. बंसल की याचिका खारिज

डॉक्टर बंसल का सवा 2 महीने पहले स्थानांतरण राज्य सरकार ने श्रीगंगानगर के सीएमएचओ से जिला अस्पताल में उप नियंत्रक पद पर किया था. उसके बाद डॉक्टर ने हाईकोर्ट से स्टे आर्डर लेकर राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ सीएमएचओ के पद पर ज्वाइन कर लिया था.

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गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 12 जुलाई को राज्य में डॉक्टर्स के स्थानांतरण किए थे. इसमें श्रीगंगानगर जिला अस्पताल के डॉक्टर गिरधारी लाल मेहरड़ा को सीएमएचओ और सीएमएचओ डॉ. नरेश बंसल को जिला अस्पताल के उप नियंत्रक पद पर लगाया था. जिसके बाद डॉक्टर गिरधारी लाल मेहरड़ा ने 13 जुलाई को सीएमएचओ का कार्यभार संभाला था. डॉ. बंसल ने स्थानांतरण आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की.

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जोधपुर हाईकोर्ट में सवा दो माह तक चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 20 सितंबर को फैसला दे ही दिया. इसमें तत्कालीन सीएमएचओ डॉ. नरेश बंसल की याचिका को खारिज करते हुए मेहरड़ा को ही पद पर बने रहने का फैसला सुनाया गया है. जिसके बाद अब सीएमएचओ मेहरड़ा के स्वागत का दौर जारी है. वहीं लम्बे समय तक सीएमएचओ की कुर्सी पर रहे डॉक्टर नरेश बंसल का चेहरा मुरझाया हुआ है.

Last Updated : Sep 24, 2019, 10:42 AM IST

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