सिरोही.विधायक संयम लोढ़ा ने रविवार को माउंट आबू राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की. संयम लोढ़ा ने राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्वीकृत 50 पदों में से रिक्त पड़े 27 पदों को भारत सरकार के जरिए भरवाने का आग्रह किया.
रिक्त पदों के कारण नहीं हो रहा न्याय
लोढ़ा ने राज्यपाल को बताया कि लंबे समय से इन पदों के रिक्त होने के कारण नागरिकों को न्याय नहीं मिल पा रहा है. कई-कई सालों तक मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है. राज्यपाल ने कहा की इस सम्बंध में उनकी केन्द्रीय विधि मंत्री से चर्चा हुई है और इस बारे में वे फिर बात करेंगे.
अधिसूचना मनमानी और असंवैधानिक है
लोढ़ा ने उन्हें बार कांउनसिल ऑफ इंडिया की ओर से 25 जून को जारी की गई अधिसूचना के संबंध में जानकारी दी और उनसे कहा कि उक्त अधिसूचना मनमानी और असंवैधानिक है. जिसके लिये राज्यपाल पुनर्विचार करने हेतु बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आग्रह करे.
संयम लोढ़ा ने राज्यपाल से कहां कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बैठक में 30 जून 2020 के नवंबर 146/20 के जरिए 25 जून 2021 को अधिसूचना जारी कर अधिवक्ता की धारा 49 (1) (सी) के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया रुल्स के चैप्टर सेकंड के पार्ट (चतुर्थ) में धारा (पंचम) में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी अधिवक्ता के राज्य बॉर काउंसिल, बॉर काउंसलिंग ऑफ इंडिया, न्यायालय, न्यायधीश, न्यायपालिका के सदस्य के संबंध में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने अथवा वक्तव्य देने पर अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 या 36 के अंतर्गत दुराचरण की कार्रवाई की जाएगी. यह प्रावधान पूरी तरह से मनमाना और असंवैधानिक है. लोढ़ा ने राज्यपाल से आग्रह किया कि इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया से पुनर्विचार करने के लिए आग्रह करे.