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अवैध शराब की रोकथाम को लेकर जिला कलेक्टर ने ली अधिकारियों की बैठक - सिरोही जिला कलेक्टर की बैठक

सिरोही जिले में अवैध व हथकढ़ शराब के विरुद्ध जिला प्रशासन, पुलिस व आबकारी विभाग का संयुक्त अभियान व अन्य गतिविधियों के संबंध में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई. जिला कलेक्टर ने अवैध शराब बनाने, उत्पादन, परिवहन, संग्रहण एवं बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा आपसी समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

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अवैध शराब की रोकथाम को लेकर जिला कलेक्टर ने ली अधिकारियों की बैठक

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Published : Jan 21, 2021, 10:25 PM IST

सिरोही. जिले में अवैध व हथकढ़ शराब के विरुद्ध जिला प्रशासन, पुलिस व आबकारी विभाग का संयुक्त अभियान व अन्य गतिविधियों के संबंध में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई. जिला कलेक्टर ने अवैध शराब बनाने, उत्पादन, परिवहन, संग्रहण एवं बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आबकारी विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा आपसी समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

नकली, हथकढ़, अवैध एवं अन्य राज्यों की मदिरा बाहुल्य वाले गांवों को चिन्हित करते हुए गांव में अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के बारे में सूचना एकत्रित कर सम्पूर्ण डाटा बेस तैयार कर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित नवजीवन योजना के तहत लाभान्वित करने के निर्देश दिए.

सीमावर्ती राज्यों की सीमाओं से लगते क्षेत्रों में मदिरा के अवैध परिवहन पर विशेष रूप से निगरानी के लिए पुलिस व आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए तथा पुलिस से संबंधित बीट कांस्टेबल की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए. मुखबिर प्रोत्साहन योजना के तहत मुखबिर तंत्र मजबूती से विकसित किया जाए. अभियोग पंजीकरण एवं मुखबिर प्रोत्साहन के संबंध में विचार विमर्श किया गया.

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हाईवे पर स्थित ढाबों से गुजरने वाले स्प्रिट टैंकर्स आदि की समय समय आबकारी एवं पुलिस विभाग द्वारा निरीक्षण एवं जांच करें. स्प्रिट टैंकरों के परिवहन के दौरान स्प्रिट के अवैध रूप से बेचान/खुर्द बुर्द करने की प्रवृति पर रोकथाम के लिए जिला उद्योग केन्द्र को मिथानोल व मिथानोल आधारित उत्पादों के निर्माताओं एवं विक्रेताओं इकाइयों को सूचीबद्ध कर प्रतिमाह निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर चिन्हित चिकित्सालय व स्वास्थ्य केन्द्रो में मैथानोल एंटीडोट की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए.

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