सिरोही. जिले में पहला कोरोना केस मिलने के बाद ग्राम पंचायत रामपुरा में कर्फ्यू लगा दिया गया है. कोरोना का संक्रमण और अधिक ना फैले इसको लेकर जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग लगातार कड़े कदम उठा रहा है.
जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने जानकारी देकर बताया कि नवाखेड़ा ग्राम की राजस्व सीमा की परिधि में निवासरत कोई भी व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे. उस क्षेत्र को जीरो मोबीलिटी क्षेत्र घोषित कर प्रतिबंधित किया गया है.
चिकित्सकीय सेवाओं को छोडकर अन्य समस्त व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे तथा समस्त सामूहिक गतिविधिया एवं रैली, जुलूस, सभा और समारोह इत्यादि पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे.
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व्यवसायिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराना और जनरल स्टोर इत्यादि और सब्जी मण्डी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे. समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार राजकीय कर्मचारियों के आवागमन के साधन उपयोग में लिये जाने के लिए अधिकृत होंगे. साथ ही नगर परिषद की व्यवस्थाओं से जुड वाहन, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत , पुलिस एवं प्रशासन के वाहन, चिकित्सकीय सेवाओं से संबंधित वाहन, रसद, एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित अनुमति प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
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अंतिम संस्कार और इससे संबंधित, बीमार व्यक्तियों तथा चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा. समस्त चिकित्सालय एवं चिकित्सा सेवाओं से जुड़े हुए व्यक्ति और संस्थान इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
उन्होंने बताया कि उक्त क्षेत्र में पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एंट्री पॉइंट्स पर चिकित्सा विभाग की टीम नियुक्त की जाएगी, जो इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले और बाहर निकलने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग करेगी.
जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद और जिला पुलिस अधीक्षक कल्याणमल मीणा ने नवाखेड़ा पहुंचकर सम्पूर्ण व्यवस्थाओं का जायजा लिया. कलेक्टर ने आमजन को जारी निर्देशों की जानकारी देकर आग्रह किया कि वे संक्रमण से बचने के लिए निर्देशों की पूर्ण पालना करें.
उन्होंने कहा कि जारी निषेधाज्ञा की पालना नहीं करने पर भारतीय दंण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 और राजस्थान महामारी अधिनियम 1957 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी.