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सीकर: पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास की सजा, 10 हजार का जुर्माना - Ranoli Police Station news

सीकर जिले के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने पत्नी की हत्या के एक मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि यह मामला 2015 की है जिसमें पुलिस ने आरोपी पति मामराज को दोषी मानकर उसके खिलाफ चालान पेश किया था.

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Published : Aug 29, 2019, 8:50 PM IST

सीकर. जिले के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने पत्नी की हत्या के एक मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं जुर्माना राशि नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

पत्नी की हत्या के आरोप में पति को आजीवन कारावास की सजा

अपर लोक अभियोजक दिलावर सिंह ने बताया कि सीकर के रानोली थाना इलाके के राजपुरा गांव में 2015 में संतोष उर्फ गोकुल नाम के पत्नी की मौत हुई थी. उन्होंने बताया कि इस मामले में उसके पीहर पक्ष ने उसके पति मामराज और सास ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था. मामले की जांच में पुलिस ने आरोपी पति मामराज को दोषी मानकर उसके खिलाफ चालान पेश किया था.

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वहीं कोर्ट में सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम दो महेंद्र डाबी ने प्रतिमा हमराज को पत्नी की हत्या का दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने कहा है कि जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे 6 महीने की सजा अतिरिक्त भुगतनी होगी.

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