सीकर. जिले के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने पत्नी की हत्या के एक मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. बता दें कि कोर्ट ने आरोपी पर 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं जुर्माना राशि नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
अपर लोक अभियोजक दिलावर सिंह ने बताया कि सीकर के रानोली थाना इलाके के राजपुरा गांव में 2015 में संतोष उर्फ गोकुल नाम के पत्नी की मौत हुई थी. उन्होंने बताया कि इस मामले में उसके पीहर पक्ष ने उसके पति मामराज और सास ससुर के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था. मामले की जांच में पुलिस ने आरोपी पति मामराज को दोषी मानकर उसके खिलाफ चालान पेश किया था.