फतेहपुर (सीकर). फतेहपुर में स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के ऑफिस को बुधवार को कोर्ट के आदेश के बाद सीज कर दिया गया. करीब 21 साल पहले सड़क निर्माण करने वाली कंपनी को भुगतान नहीं करने पर कोर्ट ने इस कार्यालय को कुर्क करने के आदेश दिए थे. उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और आज कोर्ट के आदेश के बाद ऑफिस को सीज कर दिया गया.
परिवादी विनोद कुमार मोदी के मुताबिक 2002 में लक्ष्मणगढ़ से सालासर जाने वाली सड़क को चौड़ा करने का काम ब्रिज एंटरप्राइजेज जयपुर ने किया था. काम पूरा होने के बाद पीडब्ल्यूडी ने फर्म को भुगतान नहीं किया. इसके बाद मामला कोर्ट में गया. पहले एडीजे कोर्ट ने इस मामले में भुगतान के आदेश दिए थे और भुगतान नहीं होने पर कार्यालय सीज करने के निर्देश दिए गए थे. कोर्ट के इस आदेश को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दी गई उसके बाद आज इस कार्यालय को सीज कर दिया गया और सभी कमरों के ताले लगा दिए. कोर्ट ने भुगतान के बाद ही वापस ताले खोलने के निर्देश दिए हैं.