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फतेहपुर पीडब्ल्यूडी ऑफिस को कोर्ट ने किया सीज, ठेकेदार को भुगतान नहीं करने पर दिया आदेश - PWD did not pay to firm

सीकर के फतेहपुर में पीडब्ल्यू ऑफिस को कोर्ट के आदेश पर सीज कर दिया गया. दरअसल, पीडब्ल्यू विभाग ने सड़क चौड़ा करने का काम दिया था, जिसका भुगतान निर्माण करने वाली फर्म को नहीं दिया गया.

PWD office in Fatehpur seized on the court order
पीडब्ल्यूडी ऑफिस को कोर्ट ने किया सीज

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 20, 2023, 10:37 PM IST

कोर्ट के आदेश पर पीडब्ल्यूडी कार्यालय सीज

फतेहपुर (सीकर). फतेहपुर में स्थित सार्वजनिक निर्माण विभाग के ऑफिस को बुधवार को कोर्ट के आदेश के बाद सीज कर दिया गया. करीब 21 साल पहले सड़क निर्माण करने वाली कंपनी को भुगतान नहीं करने पर कोर्ट ने इस कार्यालय को कुर्क करने के आदेश दिए थे. उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और आज कोर्ट के आदेश के बाद ऑफिस को सीज कर दिया गया.

परिवादी विनोद कुमार मोदी के मुताबिक 2002 में लक्ष्मणगढ़ से सालासर जाने वाली सड़क को चौड़ा करने का काम ब्रिज एंटरप्राइजेज जयपुर ने किया था. काम पूरा होने के बाद पीडब्ल्यूडी ने फर्म को भुगतान नहीं किया. इसके बाद मामला कोर्ट में गया. पहले एडीजे कोर्ट ने इस मामले में भुगतान के आदेश दिए थे और भुगतान नहीं होने पर कार्यालय सीज करने के निर्देश दिए गए थे. कोर्ट के इस आदेश को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दी गई उसके बाद आज इस कार्यालय को सीज कर दिया गया और सभी कमरों के ताले लगा दिए. कोर्ट ने भुगतान के बाद ही वापस ताले खोलने के निर्देश दिए हैं.

पढ़ें:न्यायालय के आदेश पर चित्तौड़गढ़ स्थित ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का दफ्तर किया सीज, ये है मामला

बता दें कि ब्रिज एन्टरप्राइजेज के आबीट्रेशन केस में आबीट्रेटर द्वारा पारित आदेश 2015 की अनुपालना में आज तक बकाया राशि एक करोड़ 77 लाख का भुगतान नहीं किया गया. ब्रिज एन्टरप्राइजेज की मूल रकम 4437268 थी, जिसका भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया गया. ऐसे में कोर्ट ने इसी को आधार मानकर सार्वजनिक निर्माण विभाग को इस भुगतान करने का आदेश दिया था जिसके लिए कोर्ट ने विभाग को भुगतान करने का समय दिया था, लेकिन विभाग ने समय पूरा होने के बाद भी भुगतान नहीं किया जिसकी अनुपालना में विभाग के ऑफिस को सील कर दिया गया है.

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