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पंचायती राज चुनाव : रिटर्निंग अधिकारी व पीओ पंचायतों के लिए हुए रवाना

पंचायती राज के प्रथम चरण के चुनावों को लेकर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई है. सीकर जिले के नीमकाथाना से रिटर्निंग अधिकारी व पीओ को अंतिम प्रशिक्षण देकर नीमकाथाना व पाटन पंचायत समितियों की पंचायतों के लिए रवाना किया गया.

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Published : Jan 8, 2020, 6:49 AM IST

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रिटर्निंग अधिकारी व पीओ पंचायतों के लिए हुए रवाना

नीमकाथाना(सीकर). पंचायती राज के प्रथम चरण के चुनावों के लिए जिला मुख्यालय से नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी व पीओ को अंतिम प्रशिक्षण देकर पंचायत मुख्यालय के लिए रवाना किया गया. नीमकाथाना व पाटन पंचायत समिति के लिए रिटर्निंग अधिकारी व पीओ अपने-अपने पंचायत मुख्यालय की सीनियर सैकंडरी स्कूल में आवंटित कमरों में नामांकन प्रक्रिया करेंगे. नीमकाथाना पंचायत समिति की 33 पंचायतों के 158 बूथों पर 948 कार्मिकों की नियुक्ति होगी.

रिटर्निंग अधिकारी व पीओ पंचायतों के लिए हुए रवाना

पाटन पंचायत समिति की 22 पंचायतों के 89 बूथों के लिए 534 कार्मिकों को लगाया जाएगा. वहीं नामांकन के लिए प्रत्येक बूथ पर एक रिटर्निंग अधिकारी व एक मतदान अधिकारी की नियुक्ति होगी. नीमकाथाना में 66 एवं पाटन में 44 कार्मिकों को लगाया जाएगा. जिनको मंगलवार को नीमकाथाना से संबंधित पंचायतों के लिए रवाना कर दिया गया.

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चुनावों के लिए नीमकाथाना व पाटन पंचायत समिति में दो-दो एरिया मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं. नीमकाथाना में 20 एवं पाटन में 16 सेक्टर मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया गया हैं. चुनावों में नीमकाथाना व पाटन पंचायत समिति के संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष सर्तकर्ता रहेगी. नीमकाथाना में 21 पंचायतों के 30 मतदान केंद्र एवं पाटन में 15 पंचायतों के 15 मतदान केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया हैं.

ई-मित्र सर्वर डाउन रहने से हुई दिक्कतें

ई-मित्र सर्वर डाउन होने से चुनाव लड़ने के इच्छुक कई दावेदारों के डिजिटल जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहे हैं. पहले चरण के चुनावों के लिए बुधवार को पंचायत मुख्यालय पर सरपंच-पंच के लिए नामांकन प्रक्रिया होगी. ऐसे में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए मैनुअल जाति-मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा. तहसीलदार बृजेश कुमार ने बताया कि मंगलवार सुबह से ई-मित्र सर्वर डाउन रहा. जिससे डिजिटल प्रमाण-पत्र जारी नहीं हो पाए. इसके चलते कई उम्मीदवार परेशान रहे. उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आवेदन करने पर मैनुअल जाति-मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा. इसके लिए तहसील कार्यालय में आवेदन-पत्र की हार्ड कॉपी एवं दस्तावेज पेश करने होंगे.

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