सीकर. खरीफ फसलों की बुवाई के लिए किसानों को गुणवत्ता हीन उर्वरक व बीज की आपूर्ति ना हो इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है. बिना लाइसेंस के बीज की दुकान चलते पाई गई तो विक्रेता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
सहायक कृषि उपनिदेशक भागीरथमल सबल ने जिले के बीज विक्रेताओं की बैठक आयोजित कर उन्हें चेताया कि यदि किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो वह अभी से ले ले अन्यथा बिना लाइसेंस के बीच बेचते पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
कृषि निदेशक ने दिए दुकानदारों को निर्देश बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा कि प्रति वर्ष गांवों और शहरों मे खरीफ फसल की बुवाई शुरू होते ही अनेक दुकानदार गुणवत्ता हीन बीज की थैलियां ले जाकर किसानों को बेचने लगते हैं. बाद में पौधे नहीं उगने पर किसानों ने उन दुकानदारों की शिकायत करते हैं. शिकायत में जांच करने पर अधिकतर बिना लाइसेंस के बीज बेचने वाले दुकानदार मिलते है.
इस बार यदि बिना लाइसेंस के कोई भी दुकानदार बीज बेचते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उसे जेल भेजा जाएगा. कृषि अधिकारी सबल ने बताया कि नवीन लाइसेंस लेने वाले दुकानदारों को पहले 15 दिन का प्रशिक्षण लेना होगा उसके बाद ही उन्हें लाइसेंस दिए जाएंगे.