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सीकर में DLB ने जारी किए संशोधित आदेश

सीकर के रींगस नगर पालिका में एक मामला सामने आया है, जिसमें डीएलबी ने संशोधित आदेश जारी किया. डीएलबी ने सामान्य अध्यक्ष पद को बताया था, अन्य पिछड़ा वर्ग का पद. डीएलबी ने गलती का सुधार करते हुए संशोधित आदेश जारी कर दिया है. यह जानकारी पार्षद विष्णु गंगावत ने दी.

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Published : Sep 25, 2019, 2:57 PM IST

Updated : Sep 25, 2019, 3:04 PM IST

रींगस (सीकर).डीएलबी निदेशक उज्जवल राठौड़ ने नगर पालिका उपाध्यक्ष बाबूलाल कुमावत को नगर पालिका अध्यक्ष पद का चार्ज दिलवाने हेतु स्वायत्त शासन विभाग सहित अन्य को आदेश जारी किए थे. आदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग बताया गया था. जबकि पालिकाध्यक्ष कैलाश पारीक सामान्य के पद से निर्वाचित हुए थे. इसके बाद डीएलबी ने सामान्य वर्ग के नाम से संशोधित आदेश निकालकर संबंधित अधिकारियों को सूचित किया.

डीएलबी ने गलती का सुधार करते हुए संशोधित आदेश जारी किए

पार्षद विष्णु गंगावत ने बताया कि साल 2015 में नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कैलाश पारीक ने सामान्य वर्ग से चुनाव जीता था. 8 अगस्त को कैलाश पारीक का निधन होने से यह पद खाली था. लेकिन डीएलबी निदेशक ने सामान्य वर्ग के अध्यक्ष पद को अन्य पिछड़ा वर्ग का बताकर आदेश जारी कर दिए, जो चर्चा का विषय बना हुआ है.

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अब उसमें संशोधित आदेश जारी किए गए है. साथ ही पार्षद विष्णु गंगावत ने कहा कि ईटीवी भारत का बहुत-बहुत धन्यवाद. जिन्होंने हमारी इस मांग को शासन तक पहुंचाने में हमारी पूरी मदद की और जिस पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए संशोधित आदेश जारी कर अपनी गलती का सुधार किया.

Last Updated : Sep 25, 2019, 3:04 PM IST

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