राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

शेखावाटी के इस चर्चित हत्याकांड में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

सीकर जिले के बहुचर्चित केसर दुगोली हत्याकांड में बुधवार को सीकर अपर सेशन न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है. जिसमें 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. गौरतलब है कि साल 2011 में केसर दुगोली की हत्या हुई थी.

By

Published : Jun 12, 2019, 7:11 PM IST

दिलावर सिंह, अपर लोक अभियोजक

सीकर. आपसी रंजिश के चलते सीकर में हुए केसर दुगोली हत्याकांड के 5 आरोपियों को न्यायालय ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. अपर सेशन न्यायाधीश महेंद्र कुमार ढाबी ने कुल 13 अभियुक्तों में से 8 के केवल धारा 173 (8) में मामला लंबित है. न्यायाधीश ने पांच आरोपियों को हत्याकांड में दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

इनमें से मुख्य आरोपी शिशुपाल दुगोली, ओमप्रकाश दुगोली, प्रहलाद दुगोली और यूपी के 2 शूटर सोमपाल और अरविंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 32 गवाह और 84 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए थे.

कोर्ट ने 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सुनाई सजा

यह था मामला
हत्याकांड के मुख्य आरोपी शीशपाल दुगोली ने आपसी रंजिश के चलते 12 जून 2011 को केसर दुगोली की बाहर से शूटर बुलाकर उसकी हत्या करवा दी थी. पुलिस ने इस मामले में कुल 13 जनों को गिरफ्तार कर आरोपी बनाया था. हत्या के मुख्य आरोपी शीशपाल दुगोली को पुलिस ने 2 साल पहले ही सीकर के पालवास से गिरफ्तार किया था.

आरोपियों को इन धाराओं में मिली सजा

न्यायालय ने पांचों आरोपियों को धारा 148 के तहत प्रत्येक आरोपी को 3 वर्ष के साधारण कारावास एवं दस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. वहीं धारा 302/120 बी के तहत सभी आरोपियों को आजीवन कारावास एवं पचास हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details