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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

सवाई माधोपुर में नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने एक आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने आरोपी पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

Punishment for a rapist, सवाई माधोपुर न्यूज
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

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Published : Mar 6, 2020, 7:49 PM IST

सवाई माधोपुर. नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में सवाई माधोपुर पॉक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 80 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. वहीं इस मामले का दूसरा आरोपी अभी फरार चल रहा है.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

बताया जा रहा है कि दूसरा आरोपी घटना के बाद विदेश भाग गया. इस मामले में एक आरोपी को घटना के तीन साल बाद सजा मिली है. सवाई माधोपुर जिले में 25 जनवरी 2017 की रात्रि खटूपुरा निवासी साजिद पुत्र सलाउद्दीन और गोगोर निवासी आबिद गोगोर गांव की एक नाबालिग लड़की को घर से भगा ले गए थे और जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया.

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मामले में पीड़िता के पिता की ओर से सूरवाल पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया. जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया. मामले का एक आरोपी आबिद घटना के बाद से ही फरार होकर विदेश भाग गया. जिसकी पुलिस को तलाश जारी है. जबकि दूसरे आरोपी साजिद को सभी गवाहों और पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी माना और आरोपी को 20 साल की सजा हुई.

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