सवाई माधोपुर. नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में सवाई माधोपुर पॉक्सो एक्ट मामलों की विशेष अदालत ने एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 80 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. वहीं इस मामले का दूसरा आरोपी अभी फरार चल रहा है.
बताया जा रहा है कि दूसरा आरोपी घटना के बाद विदेश भाग गया. इस मामले में एक आरोपी को घटना के तीन साल बाद सजा मिली है. सवाई माधोपुर जिले में 25 जनवरी 2017 की रात्रि खटूपुरा निवासी साजिद पुत्र सलाउद्दीन और गोगोर निवासी आबिद गोगोर गांव की एक नाबालिग लड़की को घर से भगा ले गए थे और जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया.