सवाई माधोपुर. 3 साल पुराने 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने के एक मामले में विशेष न्यायालय पोक्सो के तहत आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड के साथ ही अन्य धाराओं में भी दंडित किया है.
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल कारावास की सजा - Sawai Madhopur
नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के मामलें में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 हजार के अर्थदंड सहित 10 साल कारावास की सजा सुनाई है.
लोक अभियोजक चंपालाल मीणा ने बताया कि 17 सितम्बर 2016 को दातासुती निवासी नाबालिग छात्रा गढ़खेड़ा स्थित स्कूल से पढ़कर अपने घर वापस लौट रही थी. इसी दौरान आडा डुंगर सपोटरा निवासी लक्ष्मीचंद मीणा ने रास्ते से नाबालिग का अपहरण कर लिया. इस दौरान लक्ष्मीचंद मीणा ने नाबालिग से कई बार जबरन दुष्कर्म किया. मामले को लेकर नाबालिग के पिता ने बामनवास थाने में आरोपी के खिलाफ अपनी पुत्री का अपहरण कर जबरन दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया.
जिस पर बामनवास थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया. आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया. जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी लक्ष्मीचंद मीणा को 10 वर्ष के कठोर कारावास सहित 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी को अन्य धाराओं में भी दंडित किया है.