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राजसमंद: नए कृषि कानूनों के प्रचार-प्रसार के लिए रामलाल जाट नियुक्त - कृषि बिल का प्रचार प्रसार

केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयक के प्रचार प्रसार के लिए अधिवक्ता और जिला प्रभारी रामलाल जाट को जिले में नियुक्त किया गया है. अब बीजेपी घर-घर जुड़कर लोगों को इस कानून से अवगत कराने का काम करेगी.

Central government's new agricultural law
Central government's new agricultural law

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Published : Sep 28, 2020, 6:51 PM IST

राजसमंद. केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि विधेयक को लेकर जहां एक ओर कांग्रेस और अन्य किसान संगठन इन विधायकों का जमकर विरोध कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ भाजपा इसके प्रचार-प्रसार में जुट गई है.

राजसमंद भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित ने केंद्र सरकार कृषि विधेयक को लेकर जिले में इनके प्रचार प्रसार हेतु जिला प्रभारी अधिवक्ता रामलाल जाट को नियुक्त किया है. भारतीय जनता पार्टी राजसमंद जिला मीडिया प्रवक्ता अरविंद सिंह भाटी ने बताया कि कृषि कानूनों को लेकर प्रचार-प्रसार जिला प्रभारी रामलाल जाट जिलावासियों को इस कानून से जुड़ी जानकारी दे रहे हैं.

किसानों के सशक्तिकरण के लिए कानून

रामलाल जाट के मुताबिक मोदी सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए नए कृषि कानून बनाए हैं. जिससे किसान को अपनी फसल मंडी के साथ ही अन्य स्थानों में अपनी उपज बेचने की आजादी मिलेगी. पहले किसान नजदीकी मंडी में अपनी फसल बेचने को मजबूर था, लेकिन नया कानून बनने के बाद किसानों को यह अधिकार मिला है कि वह देश में किसी भी मंडी व्यक्ति संस्था या कंपनी को अपने वायदे के अनुसार फसल भेज सकता है.

उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून में संविदा खेती का भी प्रावधान रखा गया है. जिसके अंतर्गत किसान अपनी बोई जाने वाली फसल के लिए किसी भी कंपनी है,संस्था के कांटेक्ट कर सकता है और फसल होने के बाद वह कंपनियां संस्था खेत से फसल ले जा सकेगी.

धोखाधड़ी से मुक्त होगा किसान

इसका किसान की जमीन से उसका कोई लेना-देना नहीं होगा किसानों को ई ट्रेंडिंग मंच उपलब्ध हो सकेगा. जिससे किसान को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निबाद व्यापार सुनिश्चित कर सकेगा. साथ ही नए कानून से किसान को अपने साथ होने वाली धोखाधड़ी से लड़ने के लिए भी कानूनन अधिकार मिलेगा.

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