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राजसमंद नगर परिषद ने नियम तोड़ने वालों पर लगाया जुर्माना - राजसमंद नगर परिषद जुर्माना लगाया

राजसमंद नगर परिषद ने बाजारों में औचक निरीक्षण किया. इस दौरान लॉकडाउन नियम तोड़ने वाले व्यवसायियों और अन्य लोगों पर जुर्माना लगाया गया. वहीं एकाएक हुई इस कार्रवाई के चलते बाजारों में हलचल मच गई.

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राजसमंद में नियम तोड़ने वालों पर लगाया जुर्माना

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Published : May 24, 2020, 11:50 AM IST

राजसमंद. कोरोना महामारी का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से जारी आदेशों का उल्लंघन कर आमजन स्वास्थ्य के प्रति खतरा पैदा करने वालों के खिलाफ राजसमन्द नगर परिषद ने सख्त रवैया अपनाते हुए बाजारों में औचक निरीक्षण किया और नियम तोड़ते मिले व्यवसायियों सहित अन्य लोगों पर जुर्माना लगाया. एकाएक हुई इस कार्रवाई के चलते बाजारों में हलचल मच गई और दुकानदारों के साथ ही ग्राहक भी सम्भलते नजर आए.

गृह विभाग की ओर से राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत कोरोना संक्रमण से रोकथाम और आमजन के बचाव के उद्देश्य से गत दिनों आदेश जारी किया था. इसमें हरेक व्यक्ति के लिए फेस मास्क या फेस कवर अनिवार्य उपयोग करने, दुकानदारों के स्वयं मास्क पहनने और बगैर मास्क वाले ग्राहकों को सामग्री नहीं देने, पान, गुटखा, तम्बाकू आदि का विक्रय नहीं करने, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने और सार्वजनिक स्थलों पर अनिवार्य रूप से परस्पर न्यूनतम छह फिट सामाजिक दूरी रखने के आदेश दिए गए है.

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कई बार सार्वजनिक तौर पर इसकी सूचना प्रसारित कर स्मरण दिलाने के बावजूद अवहेलना होने की शिकायतें मिल रही थी. इस पर नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा ने दल-बल के साथ बाजारों सहित सार्वजनिक स्थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया. इस दौरान पाया कि कई प्रतिष्ठानों पर लोग बिना मास्क लगाए हुए थे.

वहीं सामाजिक दूरी का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा था. इसे गम्भीरता से लेते हुए दल ने सम्बन्धित व्यवसायियों से सवाल-जवाब किए और नियम अनुरूप हाथों-हाथ जुर्माना लगाकर राशि वसूल की. इस दौरान व्यापारियों के साथ कुछ ग्राहकों पर भी जुर्माना लगाया गया. साथ ही दुकानदारों और ग्राहकों सहित मौके पर मिले लोगों को आदेश की अक्षरशः पालना करने की हिदायत देते हुए फिर से नियम तोड़ने पर जुर्माने के अतिरिक्त भी सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी.

दल ने विभिन्न क्षेत्रों में 18 चालान बनाकर जुर्माना वसूल किया. आयुक्त ने बताया कि सरकार ने उक्त आदेश की अवहेलना को आपराधिक मानते हुए अलग-अलग जुर्माना राशि तय की है. इसके तहत सार्वजनिक स्थान पर बगैर मास्क मिलने पर 200 रुपए, बिना मास्क वाले ग्राहक को सामग्री देने वाले दुकानदार पर 500 रुपए, पान, गुटखा और तम्बाकू का विक्रय करते पाए जाने पर एक हजार रूपए और न्यूनतम छह फिट सामाजिक दूरी नहीं रखने पर 100 रुपए जुर्माना वसूला जाना है.

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वहीं आमजन सहित व्यवसायियों को जानलेवा महामारी के दौर में संक्रमण रोकने के लिए उक्त आदेश की पालना करने के निर्देश दिए गए हैं. परिषद की इस कार्रवाई की भनक लगते ही बाजारों में खासी हलचल पैदा हो गई और दुकानदार, ग्राहक और आवाजाही करते लोग हड़बड़ा गए. खास बात यह कि इस दौरान अधिकांश लोग आनन-फानन में मास्क से अपना मुंह ढकते और सामाजिक दूरी बनाते नजर आए. यही नहीं गुटखा, तम्बाकू का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित होने के कारण लोग और अधिक सकते में आ गए. आयुक्त ने बताया कि प्रशासन के निर्देशानुसार यह कार्रवाई नियमित होती रहेगी.

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