राजसमंद.जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरीश कुमार शर्मा ने हत्या के एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्त पर 300 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
लोक अभियोजक जयदेव कच्छावा ने बताया, 31 मई 2018 को परिवादी दशरथ सिंह ने बमुकाम नवारिया मादरेचों का गुड़ा में इस आशय की जुबानी रिपोर्ट पेश की, कि वह गली के बाहर बैठा था. तभी उसे सूचना मिली कि उसके बड़े पापा राय सिंह उसकी दादी मां के साथ पत्थर और लात घूसों से मारपीट कर रहा था. जब वह मौके पर पहुंचा तो आरोपी राय सिंह फरार हो गया. वह दादी को अपने घर पर लेकर आया तो उसकी दादी ने दम तोड़ दिया. इस आशय की रिपोर्ट उसने 10 जुलाई 2018 को खमनोर थाने में दर्ज करवाई.