देवगढ़ (राजसमंद).वनविभाग ने वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए हैं. विभाग अब वन क्षेत्रों में बिना अनुमति के वन्यजीवों के लिए खाद्य सामग्री डालने पर उस व्यक्ति के खिलाफ जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा.
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जोजावर नाका वनपाल तुलसीराम मीणा ने बताया कि देवगढ़-पाली मार्ग (जो अभ्यारण क्षेत्र से होकर गुजरता है) पर खासकर क्षेत्र के प्रवासियों का सूरत, अहमदाबाद और बेंगलुरु के लिए आना जाना लगा रहता है. इनका वन्यजीवों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेम देखने को मिलता है. इसके चलते यहां से गुजरने के दौरान राहगीर बड़ी मात्रा में बन्दरों, मोरों और जंगली मुर्गाों आदि जानवरों के लिए अपने साथ विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री लाते हैं और सड़क किनारे पर डालकर चले जाते हैं. ये काम वन्यजीव के काफी बड़ा संकट पैदा करता है. वन्यजीव अपनी मूल खाद्य सामग्री को भूलकर इन्हें खाते हैं और अपनी जान गवा देते हैं. साथ ही वन्यजीव और राहगीर को सड़क हादसे का शिकार भी हो जाते हैं.
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वनपाल के मुताबिक शिकारी इसका गलत फायदा उठाकर सड़क पर आने वाले वन्यजीवों का शिकार भी कर देते है. इस कारण विभाग ने अब कड़े कदम उठाए गए हैं. इसके लिए अब विभाग कामलीघाट से आगे काली घाटी और जोजावर मार्ग सहित कई जगहों पर खाद्य सामग्री वन्यजीव को नहीं डालने के लिए हिदायत के तौर पर साइन बोर्ड लगाए गए हैं. इसके जरिए वन्यजीवों को खाद्य सामग्री नहीं डालने के चेतावनी दी गई है. इसके बाद भी कोई व्यक्ति इसकी पालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ वन्यजीव सरक्षण अधिनियम 1972 की धाराओ में प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी राहगीर हमसे संपर्क करके वन्यजीवों को सामग्री डाल सकता है. लेकिन, हमारे दिशा-निर्देश अनुसार अन्य स्थानों पर सड़क मार्ग के आस-पास नहीं डाल सकता है.