राजसमंद. जिला विशेष न्यायालय ने सोमवार को एक फैसला सुनाते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 35,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है. जो पीड़िता को दिया जाएगा.
राजसमंद जिला विशेष न्यायालय के लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि 21 नवंबर 2018 को देवगढ़ थाना क्षेत्र में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया कि वह सुबह घर से निकली थी. तभी कूप सिंह उर्फ सुरेंद्र सिंह उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ अहमदाबाद ले गया, जहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने इस प्रकरण को दर्ज कर जांच शुरू की और भीम थाना क्षेत्र के नेडी गांव के निवासी कूप सिंह उर्फ सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया.